khadya suraksha portal kab chalu hoga: क्या आप भी राजस्थान के नागरिक है और बार बार खाद्य सुरक्षा पोर्टल कब चालू होगा इस बात को लेकर परेशान रहते है तो राजस्थान राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पोर्टल 2025 में चालू होने की संभावना है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जनता को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, ताकि लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
खाद्य सुरक्षा पोर्टल राजस्थान
राजस्थान के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने सभी के लिए नई अपडेट जारी की जिसमें खाद्य सुरक्षा की राशन कार्ड ई केवाईसी की डेट आगे बढ़ा दी अब आप 31/12/2024 तक राशन में आधार लिंक करवा सकते है। साथ ही सुमित गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों का नाम हटाने से खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा. इसकी जागरूकता के लिए राशन की दुकानों पर पोस्टर लगवाये जाए, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. आगामी 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू होगा.
नोट: पोर्टल शुरू कन्फर्म होगा या नहीं ऑफिशल जारी नही किया है सिर्फ जानकारी दी है नए साल में पोर्टल शुरु करने के लिए।
khadya suraksha portal start Overview
योजना का नाम | खाद्य सुरक्षा योजना 2025 |
लाभार्थी | रजस्थान के गरीब और मिडिल क्लास के परिवार |
आर्टिकल का नाम | खाद्य सुरक्षा पोर्टल कब चालू होगा? |
राज्य | राजस्थान |
ऑफिशल वेबसाइट | Merarations.com |
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान पात्रता मानदंड
अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। यहां हम आपके लिए इस योजना से जुड़ी पात्रता शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं:
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए – इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के निवासी ही उठा सकते हैं।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए – अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या आयकर दाता है, तो आवेदक इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- नरेगा श्रमिक – वे लोग जो नरेगा राजस्थान योजना के तहत 100 दिन काम कर चुके हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगी – जो वरिष्ठ नागरिक पेंशन प्राप्त करते हैं, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार – जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे इस योजना के लाभ के पात्र हैं।
- पंजीकृत श्रमिक मजदूर – जो श्रमिक मजदूर पंजीकृत हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- छोटे एवं सीमांत किसान – राज्य के छोटे और सीमांत किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र परिवार
इस योजना का लाभ कुछ परिवारों को नहीं मिलेगा। जिनकी निम्नलिखित स्थितियां हैं:
- करदाता – यदि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति – जिन लोगों को 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन मिलती है, वे पात्र नहीं होंगे।
- चार पहिया वाहन मालिक – जिनके परिवार के पास चार पहिया वाहन है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति – जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी करते हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
- 200 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल में पक्का मकान – जिनके पास 200 वर्ग फुट से अधिक भूमि में पक्का घर है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- कॉर्पोरेट कंपनी में कार्यरत व्यक्ति – अगर कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, तो उसका परिवार पात्र नहीं होगा।
- बड़े किसान – जिनके पास निर्धारित सीमांत कृषक भूमि से ज्यादा जमीन है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड – आवेदक और उनके परिवार के सभी सदस्य के आधार कार्ड की प्रति।
- जन आधार कार्ड – अगर उपलब्ध हो तो।
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड – परिवार का राशन कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड – आवेदक का वोटर आईडी कार्ड।
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो – एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र – अगर आवश्यक हो तो आय प्रमाण पत्र।
- खाद्य सुरक्षा फॉर्म – योजना के लिए आवेदन फॉर्म।
- केटेगरी का प्रमाण – आवेदन के लिए जिस श्रेणी से आप आवेदन कर रहे हैं, उसका प्रमाण।
- पंचायत से घोषणापत्र – सरपंच, पटवारी, या पंचायत द्वारा जारी किया गया घोषणापत्र।
इन सभी दस्तावेजों के साथ, आप खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालु होने पर नाम कैसे जुडवाए
खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नाम जुड़वाने के लिए ई-मित्र से आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपको ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। निम्नलिखित कदमों को फॉलो करें:
- ई-मित्र केंद्र पर जाएं: सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। आपको वहां एक नोडल एजेंट (केंद्र संचालक) मिलेगा जो आपकी सहायता करेगा।
- आवेदन फॉर्म भरें: ई-मित्र केंद्र पर जाकर आपको खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय, राशन कार्ड आदि विवरण भरने होंगे।
- आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज़: आवेदन के साथ आपको आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि की प्रतियां देने होंगे। ये दस्तावेज़ आपके आवेदन को सत्यापित करने के लिए जरूरी हैं।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: ई-मित्र केंद्र पर आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपके विवरण खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
- आवेदन शुल्क: आमतौर पर, इस प्रक्रिया के लिए कुछ न्यूनतम शुल्क लिया जाता है, जो केंद्र संचालक द्वारा बताया जाएगा। शुल्क का भुगतान आपको ई-मित्र केंद्र पर करना होगा।
- पोर्टल पर नाम जुड़ना: आवेदन करने के बाद, आपके विवरण पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगे और आपकी जानकारी राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जुड़ जाएगी।
- स्मरण पत्र प्राप्त करें: आवेदन के बाद आपको एक स्मरण पत्र (acknowledgement receipt) प्राप्त होगा, जिसमें आपके आवेदन की स्थिति और आवेदन नंबर की जानकारी होगी।
नोट:
- इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, इसलिए आपको ई-मित्र केंद्र से जानकारी प्राप्त करने और अपनी स्थिति जानने के लिए समय-समय पर संपर्क करना चाहिए।
- आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी और मार्गदर्शन ई-मित्र केंद्र पर ही मिलेगा, इसलिए उस समय सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें।
इस प्रकार, आप ई-मित्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नाम जोड़वा सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।